पौड़ी पुलिस लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में पौड़ी पुलिस लगातार तोड़
सुलोचना देवी, निवासी- श्रीकोट, श्रीनगर द्वारा कोतवाली श्रीनगर में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके मोबाइल नम्बर पर व्हाट्स अप कॉल करके बताया कि मैं लंदन से बात कर रहा हूँ और आपके लिए यहां से आई फ़ोन, सोने, चांदी के जेवरात व महंगे कपड़े पार्सल के माध्यम से भेजूंगा। मैं किसी मुसीबत में हूँ और मुझे अभी पैसों की सख्त जरुरत है आप मुझे अभी 4 लाख 20 हजार रुपये मेरे एजेन्ट के खाते में ट्रांसफर कर दो। जिस पर वादिनी द्वारा दिए गए बैंक खाते में गूगल पे व अन्य माध्यम से लगभग ₹5 लाख धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर साइबर ठगी की गयी है।इस प्रा्र्थना पत्र पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कोतवाली श्रीनगर पर मु0अ0सं0-61/2024, धारा-318(4) बी.एन.एस. बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।
श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी श्री लोकेश्वर सिंह द्वारा आमजन के साथ हो रही धोखाधड़ी की घटना को गम्भीरता से लेते हुये इस पर त्वरित कार्यवाही कर विवेचना के सफल निस्तारण हेतु प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर को निर्देशित किया गया। श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा ठोस साक्ष्य संकलन व कुशल सुरागरसी पतारसी की गई तो प्रकाश में आया कि ऑनलाइन साइबर ठगी करने वाला यह गैंग दिल्ली और बिहार से संचालित हो रहा है। पुलिस टीम द्वारा अलग अलग प्रदेशों में दबिश देकर अथक प्रयासों से उक्त अभियोग में संलिप्त एक अभियुक्त गौरव मल्होत्रा को दिनांक 06.11.2024 को नई दिल्ली के सागरपुर कैलाशपुरी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गौरव मल्होत्रा को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है।
*अपराध करने का तरीका-
अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोगों को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से बताते हैं कि आपको हमारे द्वारा विदेश से महंगे फ़ोन, कपड़े व अन्य कीमती सामान पार्सल के माध्यम से सस्ते दामों में भेजा जाएगा। जिसका डिलीवरी चार्ज बहुत कम होता है। जिससे लोग लालच में आ कर हमें पैसे ट्रांसफर कर देते थे। हम लोगों का माइंड वाश करते हुये उनसे लाखों रुपये गूगल पे, फोन पे व अन्य माध्यमों से अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करावाते थे।
*नाम पता अभियुक्त*
1. गौरव मल्होत्रा(उम्र-30 वर्ष) पुत्र अजय मल्होत्रा, निवासी- RZ 81/87, गली नंबर-2, ईस्ट सागरपुर|
*पंजीकृत अभियोग*
1. मु0अ0सं0- 61/2024, धारा-318(4)BNS ।