*INDIA CRIME NEWS ढोल नगाड़ो के साथ 01 को दून पुलिस ने किया तड़ीपार*

*जिलाधिकारी देहरादून द्वारा गुंडा अधिनियम में 06 माह के लिये जिला बदर करने के दिये थे आदेश*
*पुलिस द्वारा अभियुक्त को हिमाचल प्रदेश की सीमा पर ले जाकर किया जनपद की सीमा से बाहर*
*निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की दी स्पष्ट हिदायत*
*अभियुक्त के विरूद्ध कई अभियोग हैं पंजीकृत।*
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आदतन/अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में कोतवाली विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त जावेद उर्फ अण्डा पुत्र स्व0 अली अहन निवासी जीवनगढ कोतवाली विकासनगर का कोतवाली विकासनगर पर आपराधिक इतिहास होने एवं अभियुक्त की छवि आम-जनता के मध्य आपराधिक प्रवृत्ती की होने पर जनहित एवं थाना क्षेत्र मे शान्ति व कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के दृष्टिगत उक्त अभियुक्त को जिला बदर करने हेतु उसके विरूद्व धारा 3(1) गुण्डा अधि0 के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी थी तथा उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा आदेश/वाद धारा 3(1) गुण्डा अधि0 के अन्तर्गत अभियुक्त जावेद उर्फ अण्डा को 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश निर्गत किये गये थे। जिसके अनुपालन में आज अभियुक्त जावेद उर्फ अण्डा को जनपद सीमा के डाकपत्थर बैराज के निकट खोदरी बॉर्डर से ढोल बजाकर एवं लाउडस्पीकर से मुनादी करते हुए जनपद देहरादून से जिला बदर की कार्यवाही की गयी। अभियुक्त को निर्देशित किया गया कि उक्त 06 माह की अवधि मे अभियुक्त जनपद देहरादून की सीमा मे पाया गया तो उसके विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।

*नाम पता जिला बदर*
01- जावेद उर्फ अण्डा पुत्र स्व0 अली अहन निवासी जीवनगढ कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून उम्र -38 वर्ष*

