*INDIA CRIME NEWS घर-घर दवाईयां मंगाने से जन स्वास्थ्य को बढ़ रहा खतरा,कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की विशेष अनुमति को वापस लेने की मांग*

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*INDIA CRIME NEWS घर-घर दवाईयां मंगाने से जन स्वास्थ्य को बढ़ रहा खतरा,कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की विशेष अनुमति को वापस लेने की मांग*

रुद्रप्रयाग। जनपद कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने ऑनलाइन घर-घर दवाईयां मंगाने का विरोध किया है। कहा कि जन स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो गया है। एआईओसीडी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि कोविड-19 महामारी के दौरान घर-घर दवाईयां पहुंचाने की विशेष अनुमति को वापस लेने की मांग की है।
प्रेस को जारी विज्ञिप्ति में कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपांशु भट्ट, महामंत्री घनश्याम कंडारी, संरक्षक डॉ राधा कृष्णा गैरोला ने कहा कि भारत के 12.40 लाख केमिस्ट एवं वितरक आंदोलन की राहत पर हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान घर-घर दवाइयां पहुंचाने की विशेष अनुमति, जिसका अवैध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। जन स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रही है, जिसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। एआईओसीडी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्टस एवं ड्रगिस्टस (एआईओसीडी) ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर कोविड-19 महामारी के दौरान जारी अधिसूचना जीएसआर 220 (ई) को रद्द करने की अपील की है। यह अधिसूचना जीएसआर 220 (ई) कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020 में प्रकाशित की गई थी, जिसमें दयाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण को विनियमित करने के लिए औषधि अधिनियम की धारा 26 बी के तहत कुछ शर्तों के साथ आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके तहत घर-घर दवाइयों की आपूर्ति की अनुमति दी गई थी। कुछ नियमों, जैसे दवाओं की बिक्री के लिए प्रिस्क्रिप्शन पर मुहर लगाने की आवश्यकता (नियम 65) को अस्थायी रूप से केवल विशेष परिस्थितियों के रूप में अलग रखा गया। केमिस्टों ने कहा कि अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय दवा विक्रेताओं के माध्यम से आपातकालीन स्थितियों में दवाओं की डिलीवरी करना था, मगर अब स्विगी और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मस द्वारा आवश्यक नियामक सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना घर पर दवाएं पहुंचाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये सभी अवैध प्लेटफॉर्म बिना किसी वैध प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं विक्रय कर रहे हैं, जिससे स्वचिकित्सा, नशीली दवाओं का दुरुपयोग और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) जैसी गंभीर समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। ऐसे सभी अवैध प्लेटफॉर्म मरीजों की सुरक्षा को नजरअंदाज करके केवल अपने मुनाफे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एआईओसीडी ने कहा कि इस अधिसूचना का मूल उद्देश्य विशिष्ट परिस्थितियों में वैध लाइसेंस प्राप्त नजदीकी दवा विक्रेताओं के लिए दवाओं की डिलीवरी करना था न कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायर्यों को दर किनार करना। ये सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपनी सुविधा के लिए दवा वितरण के नियमों की अन देखी कर रहे हैंं, जिसका आम जनता के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब देश में महामारी का आपातकालीन चरण अब समाप्त हो चुका है और देश में सामान्य स्थिति लौट आई है। इसलिए यह अधिसूचना अब प्रासंगिक नहीं है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। दवाओं की बिक्री और वितरण के लिए प्रिस्क्रिप्शन और अन्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देश में दवाओं की अवैध ऑनलाइन बिक्री को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए ताकि दवाओं की अनियमित बिक्री को रोका जा सके। एआईओसीडी का मानना है कि जन स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सरकार का कदम जरूरी है। अगर सरकार इस हेतु सकारात्मक कार्यवाही नहीं करती है तो एआईओसीडी अपने सभी 12.40 लाख सदस्यों के साथ आंदोलन करने को मजबूर होगी।

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