INDIA CRIME : संविधान दिवस के अवसर पर जनपद पुलिस को दिलाई गई “भारतीय संविधान की उद्देशिका” की शपथ

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*संविधान दिवस के अवसर पर जनपद पुलिस को दिलाई गई “भारतीय संविधान की उद्देशिका” की शपथ*

आज संविधान दिवस के अवसर पर *पुलिस उपाधीक्षक चमोली श्री संजय गर्ब्याल* द्वारा पुलिस कार्यालय में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण को संविधान की प्रस्तावना एवं मौलिक कर्तव्यों की जानकारी प्रदान कर, संविधान में निहित मूल्यों, आदर्शों, उद्देशिका को स्मरण कराते हुए राष्ट्र की एकता व अखण्डता बनाये रखने की शपथ दिलाई गई साथ ही समस्त पुलिस लाईन, थाना और चौकी प्रभारियों ने अपने-अपने परिसर में उपस्थित पुलिस कर्मियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई।

इस समारोह का मुख्य उद्देश्य संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को पुनः प्रकट करते हुए, पुलिस बल में नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को दोहराना था। पूरे देश में 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिन 1949 में भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था।

*संविधान की प्रस्तावना*

भारतीय संविधान की प्रस्तावना न केवल इसे एक विस्तृत दिशा देती है, बल्कि यह समाज के मूलभूत सिद्धांतो की भी आधारशिला है। इसमें कहा गया है:

हम भारत के लोग,भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,समाजवादी, पंथनिरपेक्ष,लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,विचार, अभिव्यक्ति,विश्वास,धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,प्रतिष्ठा और अवसर की समता,प्राप्त कराने के लिए,तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित कराने वाली, बन्धुता बढ़ाने के लिए,दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई॰ (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

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